रांची में मूर्ति विसर्जन जुलूस पर पथराव, नगड़ी में धारा 144 लागू
रांची,
17 फरवरी । रांची के नगड़ी में सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान
मस्जिद के पास हुई दो गुटों में पत्थर बाजी के बाद नगड़ी अंचल क्षेत्र में
अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। अनुमंडल दण्डाधिकारी,
सदर उत्कर्ष कुमार ने धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए निषेधाज्ञा जारी की है।
यह निषेधाज्ञा अगले आदेश तक लागू
रहेगी। निषेधाज्ञा के दौरान बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी
प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और आमसभा का आयोजन करने पर
पाबंदी रहेगी। साथ ही किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा, तीर-धनुष,
गड़ासा-भाला, बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद लेकर निकलना और
चलना भी वर्जित रहेगा। इसके अलावा लाउडस्पीकर का प्रयोग पर भी रोक रहेगी।
पूरे इलाके में पुलिस बल तैनाती की गई है।
उल्लेखनीय है कि नगड़ी में
प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए विवाद को लेकर दो गुटों में पत्थर बाजी हो
गई इसमें दो पुलिसकर्मी और चार -पांच आम लोग भी घायल हुए थे। पुलिस घटना की
जांच पड़ताल कर रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा
रही है।





