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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:19 · नई दिल्ली संस्करण

हाई कोर्ट ने पीएलएफआई के जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोप की जमानत याचिका की खारिज

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची, । झारखंड हाई कोर्ट से नक्सली मुठभेड़ में शामिल पीएलएफआई

के जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोप उर्फ तिलेश्वर गोप को राहत नहीं मिली।

गुरुवार को कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

सुनवाई के

दौरान कोर्ट को सरकार की ओर से बताया गया कि तिलकेश्वर के खिलाफ 67

आपराधिक केस दर्ज हैं, जिनमें से नौ में वह रिहा हो चुका है। करीब 27 केस

में ट्रायल चल रहा है।

चाईबासा के गुदरी थाना क्षेत्र में जून 2021

को नक्सली- पुलिस में मुठभेड़ में वह शामिल था। मामले को लेकर गुदरी थाना

में कांड संख्या 7 /2021 दर्ज किया गया था। चाईबासा की निचली अदालत ने उसकी

जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उसकी ओर से हाई कोर्ट में क्रिमिनल

अपील दाखिल की गई थी।

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