मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 4:31 · नई दिल्ली संस्करण

झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले में हेमंत सोरेन से मांगा जवाब

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन

रांची,। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शिकायत पर ईडी के

अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में दर्ज एफआईआर को सीबीआई या अन्य

स्वतंत्र एजेंसी को देने का आग्रह करने वाली ईडी की याचिका की सुनवाई

शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने प्रतिवादी पूर्व

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली

सुनवाई हाई कोर्ट के ग्रीष्म अवकाश के बाद होगी। ईडी की ओर से अधिवक्ता एके

दास एवं सौरभ कुमार ने पैरवी की।

ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा

की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर आग्रह किया गया है कि इस मामले में

गोंदा पुलिस द्वारा ईडी के अधिकारी को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही

है। इसलिए इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई या अन्य स्वतंत्र एजेंसी को

सौंपा जाए। हालांकि, पूर्व में ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट

में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली ईडी के अधिकारियों कपिल राज एवं

अन्य की याचिका पर हाई कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों को गोंदा पुलिस द्वारा

41 ए के तहत दिए गए नोटिस पर रोक लगा दी।

कोर्ट ने कहा है कि अगले

आदेश तक पुलिस ईडी अधिकारियों को 41 ए का नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए नहीं

बुला सकती है। कोर्ट ने ईडी अधिकारी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक अगले

आदेश तक जारी रखा है। यह एफआईआर झारखंड पुलिस द्वारा एससी-एसटी एक्ट के तहत

रांची के एससी-एसटी पुलिस थाने में दर्ज की गई है। यह एफआईआर हेमंत सोरेन

सोरेन की दिल्ली आवास पर ईडी द्वारा की गई तलाशी के संबंध में एक शिकायत को

लेकर की गई है।

ईडी की ओर से इस केस को निरस्त करने का आग्रह कोर्ट

से किया गया है। एफआईआर में ईडी के सीनियर अधिकारियों पर दिल्ली में हेमंत

सोरेन के आवास पर की गई तलाशी का आरोप लगाया गया है। इस एफआईआर में ईडी के

अतिरिक्त निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा और अनुमान कुमार और

अमन पटेल के साथ-साथ अज्ञात अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इसमें हेमंत

सोरेन ने आरोप लगाया कि उनके दिल्ली आवास पर ईडी का तलाशी अभियान उन्हें और

उनके समुदाय को परेशान करने और बदनाम करने के इरादे से चलाया गया।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें