झारखंड हाई कोर्ट ने निशिकांत दुबे के मामले में जवाब नहीं देने पर राज्य सरकार पर लगाया जुर्माना
रांची, । झारखंड हाई कोर्ट में देवघर में दर्ज केस को निरस्त करने
का आग्रह करने वाली सांसद निशिकांत दुबे की याचिका की सुनवाई शुक्रवार को
हुई। हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच में सुनवाई हुई। मामले
में राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए फिर से समय की मांग की गई, जिस पर
कोर्ट ने राज्य सरकार पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
सांसद
निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर के मोहनपुर थाना में कांड संख्या 281/2023
दर्ज की गई थी। इसी केस को निरस्त करने का आग्रह उनकी ओर से हाई कोर्ट में
किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पार्थ जालान ने पक्ष रखा। आरोप
है कि एक व्यक्ति बैल के साथ संदिग्ध अवस्था में दिख रहा था। सांसद
निशिकांत दुबे ने उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद से
उसका बैल नहीं मिल रहा था। मामले में सांसद निशिकांत दुबे का कहना था कि उस
क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा गोवंश की तस्करी की जाती
है। ऐसे में संदेह होने पर उसे रोका गया था।





