मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:21 · नई दिल्ली संस्करण

झारखंड हाई कोर्ट ने निशिकांत दुबे के मामले में जवाब नहीं देने पर राज्य सरकार पर लगाया जुर्माना

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची, । झारखंड हाई कोर्ट में देवघर में दर्ज केस को निरस्त करने

का आग्रह करने वाली सांसद निशिकांत दुबे की याचिका की सुनवाई शुक्रवार को

हुई। हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच में सुनवाई हुई। मामले

में राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए फिर से समय की मांग की गई, जिस पर

कोर्ट ने राज्य सरकार पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

सांसद

निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर के मोहनपुर थाना में कांड संख्या 281/2023

दर्ज की गई थी। इसी केस को निरस्त करने का आग्रह उनकी ओर से हाई कोर्ट में

किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पार्थ जालान ने पक्ष रखा। आरोप

है कि एक व्यक्ति बैल के साथ संदिग्ध अवस्था में दिख रहा था। सांसद

निशिकांत दुबे ने उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद से

उसका बैल नहीं मिल रहा था। मामले में सांसद निशिकांत दुबे का कहना था कि उस

क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा गोवंश की तस्करी की जाती

है। ऐसे में संदेह होने पर उसे रोका गया था।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें