रांची में लालपुर चौक से डिस्टलरी पुल तक के रास्ते को रखें खाली, अतिक्रमण न होने दें : झारखंड हाई कोर्ट
रांची,। झारखंड हाई कोर्ट में राज्य में फुटपाथ दुकानदारों को
हटाने से पूर्व उनका पुनर्वास करने को लेकर नेशनल हॉकर फेडरेशन की जनहित
याचिका की सुनवाई मंगलवार को हुई। कोर्ट ने रांची नगर निगम से मौखिक कहा कि
लालपुर चौक से डिस्टलरी पुल तक के रास्ते को खाली रखें। इस सड़क का
अतिक्रमण न होने दे।
रांची नगर निगम के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया
कि लालपुर में नॉनवेज (मीट) के दुकानदारों को वेंडर मार्केट में शिफ्ट
करने के बाद बचे स्थान पर अभी सब्जी विक्रेताओं को रखा जाएगा। सब्जी
विक्रेताओं को सड़क से काफी दूर रहने को कहा गया है। दो माह में सब्जी
विक्रेताओं के लिए डिस्टलरी पुल के निकट वेंडर मार्केट बनने पर उन्हें वहां
शिफ्ट कर दिया जाएगा।
नॉनवेज (मीट) के दुकानदारों से खाली कराए गए
जगह पर पार्किंग बनाने के लिए उपायुक्त से एनओसी मांगा गया है। एनओसी
मिलने के बाद वहां लोगों के लिए फ्री पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। चार
कांस्टेबल स्थाई रूप से लालपुर में ट्रैफिक व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेंगे।
बाइक से भी पुलिसकर्मी लालपुर चौक से डिस्टलरी पुल तक की सड़क जाम ना हो यह
सुनिश्चित करेंगे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई नौ मई को होगी।





