विधायक लोबिन हेंब्रम और जेपी पटेल के दलबदल मामले की सुनवाई पूरी, स्पीकर का फैसला सुरक्षित
रांची, । झामुमो विधायक लोबिन हेंब्रम और भाजपा विधायक जेपी
पटेल के दलबदल मामले की सुनवाई स्पीकर रवींद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में
बुधवार काे पूरी हो गई। स्पीकर ने लगातार दो दिन दोनों पक्षों को सुना और
सुनवाई के दूसरे दिन बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला
सुरक्षित रखा गया। स्पीकर ने दोनों विधायकों के मामले में वादी और
प्रतिवादी को गुरुवार दोपहर 12 बजे तक लिखित जवाब मांगा है।
स्पीकर
रविंद्रनाथ महतो ने जब दूसरे दिन सुनवाई शुरू की तो जेपी पटेल मामले में
वादी अमर कुमार बाउरी की ओर से कहा गया कि विधायक केवल इतना बता दें कि वह
कांग्रेस के चुनाव चिह्न पर हजारीबाग सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े था या
नहीं। प्रतिवादी जेपी पटेल की ओर से कहा गया कि मुझे कल ही याचिका की कॉपी
मिली है। इसलिए मुझे जवाब के लिए समय चाहिए और जवाब देने के लिए 90 दिनों
का समय मांगा। स्पीकर ने इसे खारिज करते हुए गुरुवार को जवाब देने को कहा।
लोबिन
हेंब्रम मामले में वादी शिबू सोरेन की ओर से कहना था कि इन्होंने राजमहल
लोकसभा का चुनाव पार्टी के विरोध में लड़ा है। इसलिए अनुशासनात्मक कार्रवाई
की गई है। अत: इनकी सदस्यता खत्म करें। प्रतिवादी लोबिन हेंब्रम की ओर से
कहा गया कि 1995 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे तब इनको पार्टी ने नहीं निकाला
था। आज भी इनको निष्कासित किया गया है। इससे संबंधित कोई नोटिस नहीं मिला
है। सदन में इन्होंने हेमंत सोरेन के पक्ष में ही वोट दिया था यानी पार्टी
मान रही है कि ये झामुमो के विधायक हैं। इस मामले में भी दोनों पक्षों को
सुनने के बाद गुरुवार को लिखित जवाब देने को कहा और फैसला सुरक्षित रखा
लिया।





