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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 6:22 · नई दिल्ली संस्करण

झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर में तालाब की जमीन पर अस्पताल बनाए जाने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची,

22 दिसंबर झारखंड हाई कोर्ट में देवघर के मधुपुर अनुमंडल में गैर

मजुरूवा जमीन पर बने तालाब पर अस्पताल बनाए जाने के टेंडर को चुनौती देने

वाली अरुण शाही की जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

चीफ

जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में यथा

स्थिति (स्टेटस को) बनाए रखने का आदेश दिया है यानी अब वहां की स्थिति

पूर्व में जैसी थी वैसी कोर्ट के अगले आदेश तक बनी रहेगी। मामले की अगली

सुनवाई जनवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की गई है।

पूर्व

में खंडपीठ ने अरुण शाही की रिट याचिका को जनहित याचिका (पीआईएल) में बदला

था। दरअसल, याचिकाकर्ता का कहना है कि देवघर के गोविंदपुर मौजा में मधुपुर

अनुमंडल स्थित बांध/तालाब पर अस्पताल बन रहा है। इसका शिलान्यास 18 सितंबर

को चुका है। तालाब को भरकर उसकी जमीन पर अस्पताल बनाना गलत है।

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