दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
रांची, अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने 11 साल पुराना
मामले में दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को कुएं में फेंकने के मामले के
दोषी सुकेन उरांव को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इससे पूर्व 19
जून को अदालत ने इसे दोषी करार दिया था।
यह मामला 20 जून, 2013 का
बेड़ो थाना क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन की ओर से 15 गवाह पेश किए गए।
आरोपित मूल रूप से गुमला के भरनो थाना क्षेत्र के महादेव चुरिया गांव का
निवासी है। सुकेन घटना के बाद से ही जेल में है।
घटना को अंजाम देने
के दौरान आरोपित सुकेन उरांव बेड़ो में रहा था। इसी दौरान 20 जून, 2013
उसने बेड़ो थाना क्षेत्र की युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती ने जब मामले
को गांव वालों को बताने की बात कही तो वह डर गया, उसकी पत्थर से मारकर
हत्या कर दी। साक्ष्य छिपाने की नियत से शव को कुएं में फेंक दिया था। बाद
में युवती के घर वालों के बयान पर केस दर्ज किया गया था।





