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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:33 · नई दिल्ली संस्करण

झारखंड में ईडी बनाम पुलिस विवाद, राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
झारखंड में ईडी बनाम पुलिस विवाद, राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

रांची। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के विरुद्ध रांची के एयरपोर्ट थाना में दर्ज प्राथमिकी को लेकर कानूनी लड़ाई अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

हालांकि शीर्ष अदालत में इस मामले में सुनवाई की तिथि अब तक तय नहीं हुई है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने 11 मार्च को अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी संतोष कुमार की शिकायत पर ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उससे संबंधित तमाम पहलुओं की जांच अब सीबीआई द्वारा की जाएगी।

इस विवाद की जड़ें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कर्मचारी संतोष कुमार की उस शिकायत में हैं, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि 12 जनवरी को रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने उसके साथ मारपीट की और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया। इस शिकायत के आधार पर रांची पुलिस ने न केवल प्राथमिकी दर्ज की, बल्कि ईडी कार्यालय पहुंचकर छापेमारी जैसी सक्रियता भी दिखाई थी।

पुलिस की इस कार्रवाई को प्रवर्तन निदेशालय ने दुर्भावनापूर्ण और केंद्रीय एजेंसी के कामकाज में हस्तक्षेप बताते हुए हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाईकोर्ट ने पहले ही पुलिस जांच पर रोक लगा दी थी और ईडी कार्यालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों को सौंपने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से दलील दी गई थी कि उनके अफसरों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी गलत है और इसकी निष्पक्ष जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए।

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