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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 6:01 · नई दिल्ली संस्करण

झारखंड में पुलिस कर्मियों के निलंबन आदेश की प्रति मुख्यालय भेजना अनिवार्य

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन
झारखंड में पुलिस कर्मियों के निलंबन आदेश की प्रति मुख्यालय भेजना अनिवार्य

रांची। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों, इकाइयों और वाहिनियों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी के निलंबन से संबंधित आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए।मंगलवार को पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस संबंध में प्रभारी एनजी शाखा की ओर से एक आधिकारिक पत्र जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कई बार जिला स्तर पर अनुशासनहीनता या अन्य आरोपों के कारण पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन इसकी सूचना समय पर मुख्यालय को नहीं भेजी जाती। इससे अभिलेखों के संधारण और अद्यतन में परेशानी होती है।मुख्यालय ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अब यह व्यवस्था अनिवार्य कर दी है कि किसी भी जिले, इकाई या वाहिनी में कार्यरत या प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारी अथवा कर्मी के निलंबन से संबंधित आदेश, जिलादेश या बलादेश की एक प्रति तुरंत पुलिस मुख्यालय को भेजी जाए।इसके साथ ही, पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी वरीय पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी), पुलिस अधीक्षकों (एसपी), समादेष्टाओं और अन्य संबंधित अधिकारियों को इस निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। निर्देश का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखना और पुलिस विभाग के अभिलेखों को समय पर अद्यतन रखना है।

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