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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:16 · नई दिल्ली संस्करण

झारखंड हाई कोर्ट ने लैब असिस्टेंट नियुक्ति मामले में आठ अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट रिजर्व रखने का दिया निर्देश

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची। झारखंड हाई कोर्ट में लैब असिस्टेंट नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार काे सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक रौशन की बेंच ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को उन आठ अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट रिजर्व रखने का निर्देश दिया है, जिन्होंने हाई कोर्ट के याचिका दाखिल की है।इस संबंध में दिव्यांशु राज और अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गयी थी। दरअसल, जेएसएससी) ने लैब असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति निकाली थी। नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में रखी गयी शर्त और नियुक्ति नियमावली में अंतर था, जिसके खिलाफ आठ लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस की।

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