झारखंड हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 को
रांची,। झारखंड हाई कोर्ट में साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपये के
अवैध खनन मामले में दाहू यादव के बेटे राहुल यादव की जमानत याचिका पर
शुक्रवार को बहस जारी रही। इस मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।
याचिका
में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी
कोई भी भूमिका नहीं है। अवैध खनन से जुड़े मामले में उनके पिता दाहु यादव
को ईडी फंसा रही है। ऐसे में उनके पिता की वजह से उनका भी नाम जोड़ा जा रहा
है। वे एक स्टूडेंट हैं। ऐसे अपराधिक मामलों से उनका कोई लेना-देना नहीं
है।
राहुल यादव की ओर से उनके अधिवक्ता सब्यसाची ने हाई कोर्ट में
जमानत याचिका दाखिल की है। राहुल यादव की जमानत याचिका 31 जनवरी को ईडी के
विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट के
आदेश के आलोक में राहुल ने दो जनवरी को ईडी कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके
बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। ईडी भी उसे रिमांड
पर लेकर पूछताछ कर चुकी है।
राहुल को अवैध खनन मामले में ईडी ने
समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था लेकिन वे ईडी के समक्ष उपस्थित
नहीं हुए थे। इसके बाद ईडी की विशेष अदालत ने राहुल यादव के खिलाफ 31
मार्च, 2023 को नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था।





