मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 2:44 · नई दिल्ली संस्करण

रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और कोराबारी विष्णु अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन पर हुई सुनवाई

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची। चेशायर होम रोड की एक एकड़ ज़मीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और कारोबारी विष्णु अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन पर शनिवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई।सुनवाई के दौरान दोनों की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए छवि रंजन के डिस्चार्ज पिटीशन पर 27 सितंबर और कारोबारी विष्णु अग्रवाल के डिस्चार्ज पिटीशन पर पांच अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है।रांची के बड़गाईं अंचल के चेशायर होम रोड की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार किया था। सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल भी हो चुकी है।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें