मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · दोपहर 3:29 · नई दिल्ली संस्करण

हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची। झारखंड सरकार की ओर से लागू नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ एचसी मिश्र, एस चंद्रशेखर और जस्टिस दीपक रोशन ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले ने अदालत में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने राज्य की नियोजन नीति को सही ठहराते हुए अदालत में कहा कि झारखंड में कई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही यह नीति बनाई गई है। उल्लेखनीय है कि सोनी कुमारी ने राज्य की स्थानीय नीति को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और नियोजन नीति को अदालत में चुनौती दी है ।शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले से जुड़े दोनों पक्ष ने अदालत के समक्ष अपनी दलील पेश की। मामले में राज्य सरकार की ओर से 13 जिलों को आरक्षित करने और 11 को अनारक्षित करने के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई हैं।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें