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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 6:18 · नई दिल्ली संस्करण

किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए कार्यालय अवधि में ही बुलाएं जीएसटी अधिकारी: झारखंड हाई कोर्ट

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची,। झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान अपने एक

आदेश में कहा कि किसी व्यक्ति को जीएसटी अधिकारियों को कार्यालय अवधि के

बाद बयान देने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए या उन पर दबाव नहीं डालना

चाहिए। साथ ही अदालत ने जीएसटी के अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि जीएसटी

कमिश्नर के निर्देशों का पालन करते हुए और कानून में निहित प्रावधानों के

तहत ही किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया जाये।

हाई कोर्ट के

एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने इस

बात पर जोर दिया कि जीएसटी के नियमों के तहत सक्षम अधिकारी को कार्यालय समय

के बाद बयान देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं करना चाहिए।

याचिकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान यह दलील दी कि किसी भी अधिकारी

का बयान कार्यालय अवधि के दौरान ही दर्ज किया जाना चाहिए।

दरअसल,

जीएसटी के अधिकारियों ने जमशेदपुर के शिव कुमार देवड़ा को बयान दर्ज करने

के लिए बुलाया था। उनसे एक बार पूछताछ भी हो चुकी थी, जिसमें काफी समय लगा

था। याचिकाकर्ता के मुताबिक, उनसे देर रात तक पूछताछ की गयी और दोबारा

पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल

कर यह मांग की कि कार्यालय अवधि के दौरान ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया

जाये।

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