झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की नहीं मिली अनुमति
रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है।
कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया। सोमवार को दोनों पक्षों की सुनाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी कोर्ट द्वारा हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा के चालू बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दिए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वर्चुअल मोड में पक्ष रखा था। सुनवाई में ईडी की ओर से एएसजीआई एसवी राजू ने पक्ष रखा था।
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो चुका है, जो दो मार्च तक चलेगा। हेमंत सोरेन की ओर से 29 फरवरी, एक मार्च एवं दो मार्च को बजट सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग कोर्ट से की गई थी। हेमंत सोरेन अभी ईडी की न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं।





