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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 4:30 · नई दिल्ली संस्करण

ईडी कोर्ट ने बड़गाईं अंचल के हल्का कर्मचारी भानु को न्यायिक हिरासत में भेजा

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची,

17 फरवरी । पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित 8.5 एकड़

बड़गाईं अंचल की जमीन दखल के मामले में बड़गाईं अंचल के राजस्व निरीक्षक

(हल्का कर्मचारी) भानु प्रताप प्रसाद की रिमांड अवधि खत्म होने पर शनिवार

को कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने पूछताछ पूरी होने की बात कहते हुए ईडी

के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत से भानु को जेल भेजने का आग्रह

किया। इसके बाद कोर्ट ने भानु को 22 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में

बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया।

इससे पूर्व तीन बार चार-चार

दिन की रिमांड लेने के बाद कुल 12 दिन रिमांड पर लेकर ईडी भानु से पूछताछ

कर चुकी है। पेशी से पहले ईडी ने भानु का मेडिकल कराया।

ईडी की अब

तक की जांच में यह पता चला है कि भानु प्रताप ने बरियातू में 8.5 एकड़ जमीन

सहित अवैध रूप से संपत्ति हासिल करने में हेमंत सोरेन की सहायता की है।

पूछताछ में कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। भानु प्रताप पहले से ही बरियातू

की सेना की जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद है। ईडी ने भानु को पांच

फरवरी को इस मामले में गिरफ्तार किया था।

ईडी हेमंत सोरेन और भानु

प्रताप को आमने-सामने बैठा कर पूछताछ कर रही है। क्योंकि, भानु प्रताप के

आवास से ही बरामद दस्तावेज और उसके मोबाइल से मिली जानकारी के आधार पर ईडी

ने इस मामले में ईसीआईआर 6 /2023 दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है।

इस मामले में भानु प्रताप प्रसाद, हेमंत सोरेन एवं अज्ञात अन्य को आरोपित

बनाया गया है।

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