मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · दोपहर 2:38 · नई दिल्ली संस्करण

सिद्धो कान्हू विवि के डिप्टी रजिस्ट्रार को मिली हाईकोर्ट से जमानत

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय ने बुधवार को सिद्धो कान्हू विवि के डिप्टी रजिस्ट्रार शंभू प्रसाद सिंह को जमानत दे दी है। सीबीआई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद शंभू प्रसाद ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करते हुए अदालत से जमानत की गुहार लगाई थी। सीबीआई ने 21 जून 2020 को शंभू प्रसाद को गिरफ्तार किया था जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शंभू प्रसाद सिंह के अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने बताया कि वर्ष 2008 में शंभू प्रसाद की नियुक्ति हुई थी और वर्ष 2012 में सीबीआई ने जेपीएससी नियुक्ति घोटाले की जांच शुरू की थी । जांच के बाद सीबीआई कोर्ट में इनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल किया जा चुका है। जिसमें आरोप लगाया गया है कि इनके भाई गोपाल प्रसाद सिंह जेपीएससी सदस्य थे और इस वजह से इन्हें 2 अंक ज्यादा दिया गया था । बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा इन आरोपों पर कई दलीलें पेश की गयी। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका मंजूर कर ली।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें