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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 4:25 · नई दिल्ली संस्करण

चार अधिकारियों पर होगी विभागीय कार्रवाई, मुख्यमंत्री ने दी अनुमति

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन

रांची। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सरकार ने राज्य के चार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने शुक्रवार बताया कि राज्य सरकार ने राम प्रवेश कुमार, चंद्रशेखर सिंह, अवधेश कुमार पांडेय और डॉ अशोक कुमार पाठक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुमति सरकार ने दे दी है। इनमें दो अधिकारी सेवानिवृत हो गए हैं।राम प्रवेश कुमार की एक वेतन वृद्धि पर लगी रोकसीएमओ के मुताबिक, झारखंड प्रशासनिक सेवा (चतुर्थ सीमित बैच) के तत्कालीन अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार की एक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूर कर लिया है। उनके खिलाफ झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (iv) के तहत यह कार्रवाई की गई है। जिस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उस वक्त राम प्रवेश कुमार धनबाद के बलियापुर में अंचल अधिकारी थे। वर्तमान में वह जामताड़ा जिले के करमाटांड़ में अंचल अधिकारी हैं।रिटायर्ड जेपीएस ऑफिसर चंद्रशेखर सिंह की पेंशन पर रोकझारखंड प्रशासनिक सेवा के एक रिटायर्ड ऑफिसर चंद्रशेखर सिंह की पेंशन पर आजीवन रोक लगा दी गई है। बिहार के सहरसा जिले के सोनवर्षा के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रशेखर के विरुद्ध झारखंड पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) के तहत कार्रवाई को सरकार ने अनुमति दे दी है।अवधेश कुमार पांडेय की पेंशन में कटौती के प्रस्ताव को मंजूरीधनबाद नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त और झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अवधेश कुमार पांडेय (कोटि क्रमांक-528/03) की पेंशन से एक साल तक पांच प्रतिशत की कटौती करने का फैसला किया गया है। सरकार ने इसकी भी मंजूरी दे दी है। झारखंड पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) के तहत दंडस्वरूप पेंशन में कटौती का प्रस्ताव लाया गया था।बोकारो के पूर्व सिविल सर्जन के खिलाफ चलेगी विभागीय कार्रवाईबोकारो जिले के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार पाठक के विरुद्ध गठित प्रपत्र ‘क’ के तहत विभागीय कार्रवाई चलाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने सहमति दे दी है। इसके साथ इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।

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