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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 3:24 · नई दिल्ली संस्करण

झारखंड के गोड्डा में एसबीआई शाखा प्रबंधक 77 हजार रुपये रिश्वत लेते सीबीआई के हत्थे चढ़ा

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
झारखंड के गोड्डा में एसबीआई शाखा प्रबंधक 77 हजार रुपये रिश्वत लेते सीबीआई के हत्थे चढ़ा

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने झारखंड के गोड्डा जिले के डुमरिया स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) शाखा के प्रबंधक रोहित कुमार सिंह को 77 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सीबीआई की इस कार्रवाई से बैंकिंग क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।सीबीआई की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, एजेंसी ने इस मामले में 31 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसकी दिवंगत माता से संबंधित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दो लाख रुपये के बीमा दावे के भुगतान के एवज में शाखा प्रबंधक ने 60 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।शिकायत में यह भी कहा गया था कि शिकायतकर्ता की माता के बैंक खाते को उसके नाम स्थानांतरित किए जाने के बाद खाते से 35 हजार रुपये की निकासी पर लगी रोक हटाने के लिए भी आरोपित प्रबंधक ने अतिरिक्त 17 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस प्रकार कुल 77 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई थी।शिकायत प्राप्त होने के बाद सीबीआई ने मामले का सत्यापन किया और आरोपों की पुष्टि होने पर जाल बिछाकर कार्रवाई की योजना बनाई। तय रणनीति के तहत सीबीआई की टीम ने आरोपित शाखा प्रबंधक को शिकायतकर्ता से 77 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।सीबीआई अधिकारियों ने आरोपित को मौके से गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। गिरफ्तारी के बाद एजेंसी ने आरोपित के कार्यालय और आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान भी शुरू किया, ताकि मामले से जुड़े अन्य साक्ष्य और दस्तावेज जुटाए जा सकें।जांच एजेंसी के अनुसार, तलाशी के दौरान बरामद दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों की भी जांच की जा रही है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपित किसी बड़े भ्रष्टाचार नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं था या इस प्रकार की शिकायतें पहले भी उसके खिलाफ सामने आई थीं।सीबीआई ने बताया कि गिरफ्तार शाखा प्रबंधक रोहित कुमार सिंह को मंगलवार को धनबाद स्थित सक्षम न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां एजेंसी उसकी रिमांड की मांग कर सकती है। मामले की जांच अभी जारी है और आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी।-

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