झारखंड हाई कोर्ट से 2009 के एक मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को मिली राहत
रांची। झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को वर्ष 2009 में आम लोगों पर पुलिस के अत्याचार के खिलाफ गोड्डा के पोड़ैयाहाट में सड़क जाम से संबंधित एक मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। मामले में न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत ने प्रार्थी निशिकांत दुबे की याचिका स्वीकृत करते हुए गोड्डा की निचली अदालत के द्वारा सांसद की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज किये जाने के आदेश को रद्द कर दिया।
निचली अदालत के डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किये जाने के आदेश को हाई कोर्ट द्वारा रद्द किये जाने के बाद अब सांसद निशिकांत इस मामले में आरोप मुक्त हो गये हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता के ऊपर आपराधिक मामला नहीं बनता है। विरोध प्रदर्शन करने का उनका मौलिक अधिकार है।
याचिकाकर्ता निशिकांत दुबे ने गोड्डा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा उनकी डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव एवं पार्थ जालान ने पैरवी की।
गोड्डा के पोड़ैयाहाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट सड़क जाम हुआ था। इस दौरान पुलिस के पेट्रोलिंग वाहन को भी जाने नहीं दिया गया था। बाद में निशिकांत दुबे के अनुरोध पर रात 11:45 बजे सड़क जाम हटाया गया था। गोड्डा की निचली अदालत ने इस मामले को लेकर 18 जून 2013 को संज्ञान लिया था।





