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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 4:31 · नई दिल्ली संस्करण

झारखंड हाई कोर्ट ने सजायाफ्ता दम्पति को नहीं दी जमानत

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची

,। झारखंड हाई कोर्ट में रांची के ओरमांझी में वर्ष 2021

में एक युवती का सिर कटा शव मिलने के मामले में सजायफ्ता शेख बेलाल और उसकी

पत्नी अफसाना खातून की क्रिमिनल अपील की सुनवाई सोमवार को हुई। कोर्ट ने

इन दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा

की अदालत ने हत्या के दोषी शेख बेलाल और उसकी पत्नी अफसाना खातून को

उम्रकैद की सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर 95-95 हजार रुपये जुर्माना लगाया

था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इन दोनों दोषियों को अंतिम सांस तक

जेल में रहना होगा।

तीन जनवरी, 2021 को रांची के ओरमांझी में एक

युवती का सिर कटा शव पुलिस ने बरामद किया था। मृत युवती की पहचान मांडर के

लोयो गांव की सूफिया परवीन के रूप में हुई थी। युवती की पहचान होने के बाद

पुलिस ने 14 जनवरी, 2021 को शेख बेलाल और उनकी पत्नी अफशाना को गिरफ्तार

किया था। बताया जाता है कि युवती की हत्या अवैध संबंध में हुई थी। मामले

में अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों का बयान दर्ज कराया था।

उल्लेखनीय

है कि इस घटना के बाद रांची में जोरदार हंगामा हुआ था। चार जनवरी, 2021 को

रांची के किशोरगंज चौक पर सड़क जाम कर रही भीड़ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

के काफिला को भी रोकने की कोशिश की थी, जिसको लेकर भैरव सिंह समेत कई

लोगों की गिरफ्तारी हुई थी।

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