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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:58 · नई दिल्ली संस्करण

नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची पोक्सो की विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने

शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी कृष्णा भुईया को 20 साल की सजा

सुनायी है। साथ ही अदालत ने 10 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की

राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

यह मामला

खलारी थाना क्षेत्र का है। 8 मार्च 2021 को नाबालिग पीड़िता अपने दोस्त के

घर गई थी। उस दोस्त के बड़े भाई कृष्ण भुइयां ने नाबालिग को घर छोड़ने की

बात कह कर रास्ते में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के

बाद पीड़िता ने मामले की जानकारी परिजनों को दी थी। इसके बाद नाबालिग

पीड़िता के बयान पर खलारी थाना में आरोपित के खिलाफ कांड संख्या 28/2021

दर्ज कराया गया था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किये गये

थे।

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