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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 3:56 · नई दिल्ली संस्करण

उत्तर प्रदेश: अभद्र टिप्पणी मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
उत्तर प्रदेश: अभद्र टिप्पणी मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

सुल्तानपुर। यूपी के सुल्तानपुर जिले में डॉ. भीमराव अंबेडकर एवं एक विशेष जाति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

यह पूरा मामला जिले के दोस्तपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोलन पारा गांव का है। 14 जून को सोशल मीडिया पर एक विवादित वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में डॉ. भीमराव अंबेडकर को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी।

वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी विनोद कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है।

वहीं, इस पूरे मामले पर कादीपुर के क्षेत्राधिकारी (सीओ) विनय कुमार गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं और एसी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

सोशल मीडिया पर हर गतिविधि पर पुलिस कड़ी नजर रख रही है।

सीओ ने बताया कि 14 जून को दोस्तपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित गोलन पारा गांव में डॉ. भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।

बता दें कि 13 जून को हिंदू धर्म, भगवान राम और हिंदू धर्मग्रंथों के खिलाफ कथित टिप्पणियों के मामले में कर्नाटक के दावणगेरे जिले में लेखक और तर्कवादी केएस भगवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

जानकारी सामने आई थी कि लेखक केएस भगवान के खिलाफ दावणगेरे जिले में हरिहर ग्रामीण पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। यह एफआईआर 12 जून को हरिहर के केआर नगर निवासी दिनेश की शिकायत पर दर्ज की गई थी।

शिकायत के अनुसार, लेखक ने 9 जून को आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। यह कार्यक्रम कर्नाटक दलित संघर्ष समिति की ओर से बी. कृष्णप्पा जयंती और भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि लेखक ने अपमानजनक और भड़काऊ बयान दिया था।

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