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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:28 · नई दिल्ली संस्करण

जमीन घोटाला मामले के आरोपित प्रियरंजन और विपिन की जमानत याचिका खारिज

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन
जमीन घोटाला मामले के आरोपित प्रियरंजन और विपिन की जमानत याचिका खारिज

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में आरोपित प्रियरंजन सहाय और विपिन सिंह की जमानत याचिका पर पीएमएलए की विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रियरंजन सहाय 9 अगस्त को और विपिन सिंह ने 22 अगस्त को जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।उल्लेखनीय है कि 16 अप्रैल को जमीन कारोबारी प्रियरंजन सहाय, मोहम्मद इरशाद, विपिन सिंह, और झामुमो नेता अंतू तिर्की को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले 15 अप्रैल को ईडी ने झामुमो नेता अंतू तिर्की सहित कई जमीन कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। गिरफ्तारी के बाद से प्रियरंजन सहाय एवं विपिन सिंह जेल में बंद हैं।

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