मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:56 · नई दिल्ली संस्करण

रामपुर अधिवक्ता हत्याकांड के विरोध में जौनपुर में न्यायिक कार्य का बहिष्कार

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन
रामपुर अधिवक्ता हत्याकांड के विरोध में जौनपुर में न्यायिक कार्य का बहिष्कार

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं ने जनपद रामपुर में अधिवक्ता फारुक अहमद खां की गोली मारकर की गई हत्या के विरोध में गुरुवार को न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए जोरदार विरोध दर्ज कराया।बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चन्द्र यादव की अध्यक्षता में संघ सभागार में आयोजित आपात बैठक में घटना की कड़े शब्दों में निंदा की गई। वक्ताओं ने कहा कि जनपद रामपुर में अधिवक्ता की दिनदहाड़े हत्या अत्यंत चिंताजनक और निंदनीय है। यह घटना कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है।अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अधिवक्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन प्रभावी कार्रवाई करने में विफल साबित हो रहा है। बैठक में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को तत्काल लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर रामपुर बार एसोसिएशन के आंदोलन का समर्थन किया गया तथा पूरे दिन न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को विरोध पत्र प्रेषित करने का भी निर्णय लिया गया। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम शीघ्र लागू नहीं किया गया तो वे व्यापक आंदोलन और धरना-प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें