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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 9:50 · नई दिल्ली संस्करण

ट्रैक्टर चालक की हत्या में तीन को आजीवन कारावास

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन
ट्रैक्टर चालक की हत्या में तीन को आजीवन कारावास

फर्रुखाबाद। न्यायालय विशेष सत्र ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने 21 साल पूर्व ट्रैक्टर चालक की गोली मारकर हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।बचाव पक्ष के अधिवक्ता सत्यपाल सिंह ने बताया कि बर्ष 2009 में थाना शमसाबाद के राजेश कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया। उसमें कहा कि ईश्वरदयाल(27) उर्फ पप्पू पुत्र जयराम शाक्य राजेश के यहां ट्रैक्टर का चालक था। ईश्वर दयाल बाइक से राजेश के नलकूप के लिए जा रहा था। उसी दौरान अचानक गोली की आवाज सुनकर राजेश अपने मजदूर के साथ हंसापुर गौराई जाने वाले मार्ग पर पंहुचे, जहाँ चालक ईश्वर दयाल की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। ईश्वरदयाल की लाश व बाइक मौके पर पड़ी थी। दर्ज मुकदमा में राजेश कुमार ने कहा था कि तीन हमलावर भाग रहे थे जिन्हें टार्च की रोशनी में देखा। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रवेश चन्द्र चतुर्वेदी ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया। सुग्रीव पुत्र बाबू राम निवासी अताईपुर कायमगंज, राजेश अग्रवाल पुत्र सुरेन्द्र अग्रवाल निवासी नोनियमगंज कायमगंज, सिकन्दर पुत्र विनोद बाथम निवासी पृथ्वी दरवाजा कायमगंजम, देशराज पुत्र बाबूराम वर्मा निवासी अताईपुर कायमगंज के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस दौरान अभियुक्त सुग्रीव की मौत साल 2 फरवरी 2009 को हो गयी। न्यायालय में बचे हुए आरोपितों पर हत्या का मुकदमा चलाया गया। न्यायालय ने आरोपित राजेश अग्रवाल, सिकन्दर, देशराज को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है। अधिवक्ता ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगने का आदेश पारित किया है।

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