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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 2:43 · नई दिल्ली संस्करण

खलिहान की भूमि से हटाया गया अवैध मदरसा, संचालक को 1.07 लाख क्षतिपूर्ति का नोटिस भी जारी

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
खलिहान की भूमि से हटाया गया अवैध मदरसा, संचालक को 1.07 लाख क्षतिपूर्ति का नोटिस भी जारी

बलरामपुर। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में पचपेड़वा के जगदीशपुर गांव में खलिहान की सरकारी भूमि पर बने एक अवैध मदरसे को राजस्व विभाग की टीम ने ध्वस्त कराया है। यह कार्रवाई तहसीलदार न्यायालय के आदेश के बाद की गई। अवैध निर्माण गिराए जाने के साथ ही मदरसा प्रबंधन को 1 लाख 7 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति का नोटिस भी जारी किया गया है।मदरसा गोसिया रिद्धियां गाटा संख्या 147 स्थित सरकारी खलिहान की भूमि पर बिना किसी वैध अनुमति अथवा स्वीकृति के निर्मित किया गया था। इस संबंध में तहसीलदार न्यायालय में वाद विचाराधीन था। न्यायालय द्वारा संबंधित पक्ष को नियमानुसार नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया।मामले की सुनवाई के उपरांत तहसीलदार न्यायालय ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का स्पष्ट आदेश पारित किया। आदेश के अनुपालन में राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और मदरसे को गिरा दिया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।इस संबंध में क्षेत्रीय लेखपाल आशुतोष कौशल ने बताया कि मदरसा सरकारी खलिहान की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित था, जिसे न्यायालय के आदेश पर हटाया गया है। उन्होंने बताया कि अवैध कब्जे के चलते शासन को हुई क्षति के दृष्टिगत मदरसा प्रबंधक अलीहसन को 1.07 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का नोटिस भी जारी किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में यदि खलिहान, तालाब, चारागाह अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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