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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 8:28 · नई दिल्ली संस्करण

स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में बिभव कुमार की पुलिस हिरासत पर फैसला सुरक्षित

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

नई

दिल्ली, । दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की

राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपित बिभव कुमार की

पुलिस हिरासत की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

आज बिभव की

न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया।

कोर्ट ने 24 मई को बिभव कुमार को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार की पांच दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की है।

कोर्ट ने 27 मई को बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जमानत

याचिका पर सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में कहा था कि एक बहुत

बड़ा यूट्यूबर है, जो पहले आम आदमी पार्टी का वालंटियर था, उसने एकतरफा

वीडियो बनाया। उसके बाद मुझे लगातार जान से मारने और रेप की धमकी देने की

फोन काल आने लगीं।

दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को

गिरफ्तार किया था। इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना

बयान दर्ज कराया था। घटना 13 मई की है। दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति

मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की थी।

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