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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 2:44 · नई दिल्ली संस्करण

69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यार्थियों संग अन्याय नहीं होना चाहिए: मायावती

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में नयी सूची तैयार करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी है। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को अपनी प्रतिक्रिया दी है।मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यूपी शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। साथ ही, सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रूख़ अपनाए, ताकि इनके साथ कोई भी ना इन्साफी ना हो।उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थी लगातार किसी ​न किसी मंत्री के आवास का घेराव कर रहे थे। उनकी यही मांग थी कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए शीघ्र अति शीघ्र नयी सूची तैयार कर उन्हें नियुक्ति दे दी जाए। साथ ही उन्हें यह भी अंदेशा था कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। इसलिए ​अभ्यर्थी नियुक्ति को लेकर आंदोलनरत थे।

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