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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 7:33 · नई दिल्ली संस्करण

आयकर विभाग ने करदाताओं को रिफंड विफल होने पर दोबारा अनुरोध करने की दी सलाह

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

नई

दिल्ली, । आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने

वाले करदाताओं को रिफ़ंड विफल होने पर फिर से अनुरोध करने की सलाह दी है।

इनकम

टैक्स विभाग ने बुधवार को एक बयान में कहा कि यदि किसी कारण से करदाताओं

का रिफंड विफल हो जाता है तो पुनः अपना रिफंड जारी करने का अनुरोध करें।

विभाग ने इसके लिए कहा कि कृपया इनकम टैक्स विभाग के आधिकारिक वेबसाइट

https:ncometax.gov.in/iec/foportal/पर जाएं।

पहला चरण:- आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।

दूसरा

चरण:- 'मेरा खाता' पर जाएं, 'सेवा अनुरोध' पर क्लिक करें और 'अनुरोध

प्रकार' के स्थान पर 'अनुरोध देखें' और 'अनुरोध श्रेणी' के स्थान पर 'धन

वापसी पुनः जारी करें' का चयन करें।

तीसरा चरण :- 'सबमिट'

बटन पर क्लिक करें। सबमिट किए गए रिफंड रीइश्यू अनुरोध की स्थिति प्रदर्शित

की जाएगी। इस तरह आयकर विभाग के दिए गए निर्देश का स्टेप बाई स्टेप पालन

करें। इसके बाद रिफंड रीइश्यू अनुरोध का सफलतापूवर्क पालने करने के बाद

आपके ट्रांजेक्शन आईडी पर मैसेज आएगा।

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