औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का धाराशिव ही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की
नई
दिल्ली,। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के दो शहरों का
नाम बदलने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। जस्टिस हृषिकेश राय की
अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि नाम बदलना सरकार का अधिकार है। इसकी न्यायिक
समीक्षा की जरूरत नहीं है।
उल्लेखनीय है कि आठ मई को बॉम्बे हाई
कोर्ट ने भी औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम
धाराशिव करने के राज्य के फैसले को कानूनन सही ठहराया था। हाई कोर्ट के
फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।





