मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · शाम 5:52 · नई दिल्ली संस्करण

किसी भी आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते राज्य: गृह मंत्रालय

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर लोगों और वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि ऐसा कोई भी प्रतिबंध गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सीधा उल्लंघन होगा।

उन्होंने कहा कि सामान और आम आदमी की आवाजाही पर रोक का असर सप्लाई चेन पर पड़ रहा है, जिसके कारण आर्थिक गतिविधियों और रोजगार पर बुरा असर पड़ रहा है। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखी चिट्ठी में अनलॉक-3 की गाइड लाइन के पैरा नंबर 5 पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके अनुसार, कोई भी राज्य अंतरराज्यीय और अंतरजनपदीय यात्रा पर रोक नहीं लगा सकता है। यह नियम आम आदमी और सामानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाली गाड़ियों पर लागू होता है।

अनलॉक-3 की गाइड लाइन के अनुसार, आम आदमी या मालवाहक गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए राज्य सरकार से कोई परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। चिट्ठी में साफ कहा गया है कि आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए और गृह मंत्रालय की गाइड लाइन का पालन करें।

उल्लेखनीय है कि 29 जुलाई को अनलॉक-3 की जारी गाइड लाइन में व्यक्तियों और सामानों के राज्य के अंदर और राज्य के बाहर आने-जाने पर पर कोई प्रतिबंध नहीं होने के निर्देश दिए गए हैं। इस तरह की गतिविधियों के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। रात में भी आवाजाही पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें