सामूहिक धर्मांतरण मामले में शुआट्स के कुलपति के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कार्यवाही की रोक
नई
दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट ने 90 हिंदुओं के सामूहिक धर्मांतरण
के मामले में आरोपित शुआट्स (पूर्व का इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी)
के वाइस चांसलर आरबी लाल के खिलाफ दर्ज पांच एफआईआर की कार्यवाही पर रोक
लगा दी है। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
मामले की अगली सुनवाई 02 अगस्त को होगी।
बतादें कि सुप्रीम कोर्ट
ने 01 मार्च को आरबीलाल समेत सात आरोपितों को नियमित जमानत दी थी। सुप्रीम
कोर्ट ने 19 दिसंबर 2023 को उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक लगाते हुए
यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने जिन आरोपितों की गिरफ्तारी पर
अंतरिम रोक लगाई थी, उनमें आरबी लाल के अलावा रेखा पटेल, प्रोफेसर रमाकांत
दुबे, विनोद बिहार लाल, प्रोफेसर रानु प्रसाद, डेविड फिलिप और सुनील कुमार
जॉन शामिल हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ
दर्ज एफआईआर की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करते हुए आरोपितों को 20
दिसंबर 2023 के पहले सरेंडर करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट का कहना था कि
ये समाज के बड़े तबके के हितों से जुड़ा मसला है। जांच एजेंसी ने
धर्मांतरण के आरोप को साबित करने के लिए सबूत रखे हैं। आरोप बेहद संजीदा
हैं और कोर्ट इन्हें हल्के में नहीं ले सकता।





