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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · शाम 5:52 · नई दिल्ली संस्करण

आरबीआई का बैंकों को आदेश- फटाफट ग्राहकों को लौटाएं ब्याज

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

आरबीआई का बैंकों को आदेश- फटाफट ग्राहकों को लौटाएं ब्याज

नई दिल्ली : आरबीआई ने देश के सभी बैंकों और लोन देने वाले संस्थानों को मंगलवार को आदेश दिया है कि ग्राहकों को जल्द से जल्द ब्याज पर ब्याज की छूट का लाभ पहुंचाया जाए. भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी लोन देने वाली एजेंसियों, जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल हैं, उनसे 1 मार्च से शुरू होने वाली 6 महीने की मोहलत की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर ब्याज के ऊपर लगने वाले ब्याज को लौटाने का आदेश दिया है. दरअसल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 5 नवंबर से पहले सभी ग्राहकों को इसका लाभ मिल जाएगा. जिसके तहत अब फइक अधिसूचना जारी कर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कहा है कि वे इस योजना को निर्धारित समयसीमा के भीतर अमल में लाएं.

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