राजस्थान हाई कोर्ट खंडपीठ ने कहा, बसपा विधायकों के मामले में 11 को एकल पीठ करे फैसला
जयपुर। बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में दायर अपील को हाई कोर्ट की खंडपीठ ने निस्तारित कर दिया है। अपील पर गुरुवार दोपहर फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि 11 अगस्त को एकलपीठ स्टे एप्लीकेशन को तय करे और बसपा विधायकों पर आठ अगस्त तक नोटिस तामील कराए।
खंडपीठ ने नोटिस तामील कराने के लिए जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट जज को निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जरूरत पड़े तो जैसलमेर पुलिस अधीक्षक की मदद ली जा सकती है। इसके अलावा जैसलमेर और बाड़मेर के समाचार पत्र के जरिए भी नोटिस तामील की सूचना निकाले जाने के लिए भी खंडपीठ ने निर्देश दिए। खंडपीठ ने यह आदेश बसपा और विधायक मदन दिलावर की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।
अपील में कहा गया था कि एकलपीठ ने गत 30 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए स्पीकर के 18 सितम्बर 2019 के आदेश पर रोक न लगाकर सिर्फ नोटिस जारी किए हैं। वहीं 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। दूसरी ओर विधायकों के बाडेबंदी में होने के कारण उन पर नोटिस तामील नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में खंडपीठ की ओर से स्पीकर के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जानी चाहिए।





