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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · शाम 5:56 · नई दिल्ली संस्करण

छठी जेपीएससी परीक्षा मामले में हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने की परीक्षा रद्द करने की मांग

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची: छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एक याचिका पर सुनवाई शुरू हुई. अन्य याचिकाओं पर बारी-बारी से सुनवाई की जाएगी. गुरुवार को भी इस मामले में सुनवाई होगी.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राहुल कुमार के अधिवक्ता ने छठी जेपीएससी परीक्षा परिणाम को निरस्त कर फिर से परीक्षा लेने की मांग की है. उन्होंने यह आरोप लगाया कि मुख्य परीक्षा में अनेक तरह की गड़बड़ियां हैं. उन्होंने स्थानीय समाचार पत्र का हवाला देते हुए कहा कि विभिन्न समाचार पत्र में मुख्य परीक्षा में हुई गड़बड़ी की खबर छपी है. उन्होंने कहा कि मुख्य परीक्षा में रिक्त पद के 15 गुने छात्र को शामिल होना था लेकिन उससे अधिक छात्रों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने दिया गया जो कि गलत है.

झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने कहा कि जो भी प्रक्रिया पूरी की गई है सभी सरकार के आदेश के आलोक में और नियम के अनुरूप है. परीक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है.

बता दें की छठी जेपीएससी पीटी परीक्षा के रिजल्ट में कई बार बदलाव किए जाने के बाद बड़े पैमाने पर रिजल्ट प्रकाशित किया गया था. जिसमें मुख्य परीक्षा में सीट से कई गुना अधिक छात्रों को बैठने की अनुमति दी गई थी. इसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है. इससे संबंधित कई और याचिकाएं दायर की गई है. सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ की जा रही है.

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