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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 7:33 · नई दिल्ली संस्करण

राजस्थान हाईकोर्ट : अनुभव प्रमाण पत्र को आधार बनाकर खारिज नहीं करें आवेदन

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
राजस्थान हाईकोर्ट : अनुभव प्रमाण पत्र को आधार बनाकर खारिज नहीं करें आवेदन

जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर ने आदेश पारित कर हनुमानगढ़ के संविदा नर्सिंगकर्मी पवन कुमार शर्मा को अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नियमित सीधी भर्ती नर्सिंग ऑफिसर के लिए विचार करने के आदेश पारित किए।प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हनुमानगढ़ ने शहीद भगत सिंह प्लेसमेंट एजेंसी से अगस्त 2016 में एक पत्र लिखकर चिकित्सा विभाग में ईसीजी कार्य करने वाले और नर्सिंग कर्मी के लिए योग्य व्यक्तियों के नाम मांगे। प्लेसमेंट एजेंसी ने 12 अगस्त 2016 को पवन कुमार शर्मा नर्सिंग कर्मचारी का नाम प्रस्तावित कर दिया। 16 अगस्त 2016 को पवन कुमार को संविदा पर नर्सिंग कर्मी के पद पर जॉइनिंग दी गई। तब से वह निरंतर चिकित्सा विभाग में कार्य रख रहा है। 5 मई 2023 को नर्सिंग ऑफिसर भर्ती, 2023 के लिए राज्य सरकार ने विज्ञप्ति जारी की, जिसमें पूर्व में पद स्थापित संविदा नर्सिंग कर्मियों को बोनस अंक का प्रावधान किया गया।प्रार्थी पवन कुमार शर्मा को 2016 से कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हनुमानगढ़ ने जारी किया। उसी आधार पर प्रार्थी का नाम नर्सिंग ऑफिसर पद पर नियुक्ति हेतु प्रक्रियाधीन था, परंतु निदेशक राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर ने प्रार्थी की संविदा नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए अनुभव प्रमाण पत्र का पुन: सत्यापन करवाया। इसमें भी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हनुमानगढ़ ने प्रार्थी को नर्सिंग कर्मी का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया।परंतु निदेशक कार्यालय ने उसकी नियुक्ति संबंधी पत्रावली को विचाराधीन रख लिया और कोई निर्णय नहीं किया। इस पर प्रार्थी पवन कुमार शर्मा ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एडवोकेट एसडी गोस्वामी के माध्यम से याचिका दायर कर निवेदन किया कि प्रार्थी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र माना जावे। इस पर उच्च न्यायालय जोधपुर ने आदेश पारित कर राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी नियुक्ति के मामले पर विचार करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर आवेदक की उम्मीदवारी को खारिज नहीं किया जाएगा तथा पुन: सत्यापन रिपोर्ट आवेदक के पक्ष में आने पर उसे बोनस अंक भी दिए जाएंगे।

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