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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:32 · नई दिल्ली संस्करण

करदाताओं को कोई राहत नहीं, 3 लाख रुपये की आय ही रहेगी टैक्स फ्री

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

नई

दिल्ली, 01 फरवरी । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने

गुरुवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम केंद्रीय बजट पेश

किया। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में आम आयकर दाताओं को इनकम टैक्स में

कोई राहत नहीं दी है।

करदाताओं को पुरानी टैक्स रिजीम

चुनने पर 2.5 लाख रुपये तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि, इनकम

टैक्स एक्ट सेक्शन 87ए के तहत 5 लाख रुपये तक की इनकम पर आप टैक्स बचा सकते

हैं। वहीं, नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह 3 लाख रुपये तक की इनकम

पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत

नौकरी करने वाले 7.5 लाख रुपये तक की इनकम पर और अन्य लोग सात लाख तक की

इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं।

संसद में अंतरिम बजट पेश

करते हुए सीतारमण ने कहा कि जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित

भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेगी। इससे पहले वित्त मंत्री

ने संसद में अपने बजट भाषण की शुरुआत में कहा कि हमारी सरकार ने सबका

साथ-सबका विकास की धारणा को मजबूत किया है।

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