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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:11 · नई दिल्ली संस्करण

मेरठ के चर्चित तिहरे हत्याकांड में नौ आरोपित दोषी करार, सजा पर फैसला 5 अगस्त को

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन

मेरठ, मेरठ के चर्चित तिहरे हत्याकांड में 16 साल बाद अदालत

ने युवती समेत नौ आरोपितों को दोषी करार दिया। इन दोषियों की सजा पर 05

अगस्त को अदालत में बहस होगी और निर्णय सुनाया जाएगा। इस मामले में फैसले

को देखते हुए एहतियात के तौर पर कोर्ट रूम के बाहर पुलिस और पीएसी तैनात की

गई थी।

चर्चित तिहरे हत्याकांड में गुरुवार को एंटी करप्शन कोर्ट

के विशेष न्यायाधीश पवन शुक्ला की अदालत ने निर्णय सुनाया। इसके लिए कोर्ट

रूम के बाहर पुलिस और पीएसी तैनात की गई। रस्सी से घेरा बनाया गया था।

एसओजी, एलआईयू, डॉग स्क्वायड भी तैनात रही। सीओ और इंस्पेक्टर गेट पर तैनात

किए गए थे। अदालत ने इस मामले में युवती शीबा सिरोही समेत नौ आरोपितों को

दोषी माना। अब अदालत में 05 अगस्त को इस मामले में सजा पर बहस होगी और

निर्णय सुनाया जाएगा।

कोतवाली थाना क्षेत्र के गुदड़ी बाजार में मीट

कारोबारी हाजी इजलाल ने अफजाल, वसीम, रिजवान, बदरुद्दीन, महराज, इजहार,

अब्दुल रहमान उर्फ कुलआ, देवेंद्र आहूजा आदि के साथ मिलकर सुनील ढाका,

पुनीत गिरि और सुधीर उज्ज्वल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले उनकी

आंखें फोड़ी गईं और गला भी रेता गया था। इसके बाद शवों को कार में बागपत के

हिंडन नदी के किनारे छोड़ दिया गया था। यह मामला मेरठ के साथ ही पूरे

प्रदेश में चर्चा में आया था। इस मामले में 14 लोगों को आरोपित बनाया गया।

इनमें से मुख्य आरोपित हाजी इजलाल जमानत पर था। गुरुवार को कोर्ट ने शीबा

सिरोही को धारा 109 और 302 में दोषी करार दिया है। इजलाल को धारा 302, 364,

304 और 325 में दोषी करार दिया है। अन्य आरोपितों को कोर्ट ने धारा 302,

364, 304 में दोषी करार दिया है। जबकि सभी आरोपितों को 147, 148, 364, 302,

149, 201, 404 इन धाराओं में हत्या का दोषी करार दिया है। इस मामले में 14

लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। दो आरोपितों की मौत हो चुकी है।

एक आरोपित नाबालिग होने के कारण छूट गया था। एक आरोपित की फाइल विचाराधीर

है। बाकी 10 आरोपितों पर दोष सिद्ध हुआ है। इस पूरे मामले में 33 गवाहों ने

अपनी गवाही दी। अदालत ने सजा सुनाने के लिए पांच अगस्त की तारीख तय की है।

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