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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 7:33 · नई दिल्ली संस्करण

विदेशों में रहे नेपाली नागरिकों को मतदान का अधिकार देने के लिए निर्वाचन आयोग की सिफारिश

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
विदेशों में रहे नेपाली नागरिकों को मतदान का अधिकार देने के लिए निर्वाचन आयोग की सिफारिश

काठमांडू। विदेश में रह रहे नेपाली नागरिकों को मतदान अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग ने गृह मंत्रालय को मतदाता नामावली ऐन, निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, और प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन में संशोधन करने के लिए सिफारिश की है।निर्वाचन आयोग ने विदेश में रह रहे नेपाली नागरिकों को मतदान का अधिकार देने की दिशा में कानूनी मार्ग प्रशस्त करने हेतु अपनी राय गृह मंत्रालय को भेज दी है। आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई के अनुसार, कानूनी रूप से प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सुझावों सहित सिफारिश प्रस्तुत की गई है।भट्टराई ने कहा, “गृह मंत्रालय ने कानूनी परामर्श मांगा था। हमने यह सुझाव भेजा है कि किन बिंदुओं पर क्या संशोधन किया जा सकता है और उसके लिए कौन-से कानूनी शब्द उपयुक्त होंगे।”उन्होंने यह भी बताया कि कानूनी संशोधन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी इसके व्यावहारिक पहलुओं पर सरकार को अतिरिक्त कार्य करना होगा। अब, यदि सरकार चाहे तो विदेश में रह रहे नेपाली नागरिकों को मतदान अधिकार देने के लिए प्रचलित कानूनों में संशोधन कर अध्यादेश ला सकती है।प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, निर्वाचन आयोग और नीति अध्ययन प्रतिष्ठान प्रवासी नेपाली नागरिकों को मतदान अधिकार प्रदान करने के लिए आवश्यक कानून, नीति निर्देशिका और तकनीकी प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया में जुटे हैं।गृह मंत्रालय के अनुसार, निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर अब भी चर्चा जारी है, जिसमें विदेश में रहने वाले नेपाली नागरिकों को समानुपातिक प्रणाली के तहत मतदान की अनुमति देने का प्रावधान शामिल है।मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि आगामी फागुन 21 गते (लगभग मार्च के प्रारंभ) को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव में कुछ चुनिंदा देशों से मतदान की शुरुआत करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, यह अभी तय नहीं हुआ है कि यह प्रक्रिया किन देशों से आरंभ की जाएगी और मतदान की रूपरेखा कैसी होगी।

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