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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 10:42 · नई दिल्ली संस्करण

मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट का ईडी और सीबीआई को नोटिस

राष्ट्रीय सागर डेस्क3 मिनट का पठन

हफ्ते में एक बार पत्नी से मिलने की ट्रायल कोर्ट की अनुमति बरकरार

नई

दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की

बेंच ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर

सुनवाई करते हुए ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने

सिसोदिया को अपनी पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने की अनुमति का ट्रायल

कोर्ट का आदेश बरकरार रखा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 मई को करने

का आदेश दिया।

आज सुबह सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से हाई कोर्ट

को सूचित किया गया कि ट्रायल कोर्ट की ओर से सिसोदिया की जमानत याचिका

खारिज करने के बाद उन्हें उनकी पत्नी से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही

है। तब हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को निर्देश लेकर आने को कहा। बाद में

सीबीआई और ईडी ने कहा कि अगर सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलने की अनुमति दी

जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तब कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी

पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने का आदेश जारी रखने का आदेश दिया।

राउज

एवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज केस में

सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसी आदेश को सिसोदिया ने दिल्ली

हाई कोर्ट में चुनौती दी है। राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी

ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि प्रॉफिट मार्जिन

को सात फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने को सही ठहराने को लेकर कोई बैठक या

चर्चा नहीं की गई। ये नीति कुछ थोक विक्रेताओं के पक्ष में थी।

सुनवाई

के दौरान ईडी ने कहा था कि सिसोदिया के वकील सिर्फ ट्रायल में देरी को

लेकर जमानत के लिए दबाव बना रहे हैं। उसके लिए उनको हलफनामा दाखिल करना

चाहिए, क्योंकि इस मामले मे बड़ी संख्या में अलग-अलग अर्जियां दाखिल की गई

थीं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मुकदमा धीमी गति से चल रहा है।

ईडी

ने कहा कि अपराध की गंभीरता बेहद गंभीर है, क्योंकि एक नीति बनाई गई, जो

कुछ थोक विक्रेताओं के पक्ष में थी। ईडी ने कहा था कि विशेषज्ञ समिति की

रिपोर्ट में कहा गया था कि थोक कारोबार का हिस्सा सरकार को दिया जाए। इस

बात पर कोई चर्चा नहीं की गई और थोक कारोबार निजी कंपनियों को क्यों दे

दिया गया। ईडी ने कहा था कि साउथ ग्रुप के साथ ओबेरॉय होटल में मीटिंग हुई

थी, जहां सभी सह-आरोपित मीटिंग में उपस्थित थे। उनमें से कुछ अब सरकारी

गवाह बन गए हैं।

कोर्ट ने 6 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की न्यायिक

हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9

मार्च, 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को

पहले सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था।

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