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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · शाम 5:54 · नई दिल्ली संस्करण

राहुल गांधी पर मानहानि मामले में विधायक की ओर से आखिरी दलील 27 फरवरी को

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन

राहुल गांधी पर मानहानि मामले में विधायक की ओर से आखिरी दलील 27 फरवरी को

-प्रधानमंत्री पर टिप्पणी मामले पर भाजपा विधायक ने की थी विस्तृत बयान दर्ज कराने की मांग

अहमदाबाद/सूरत, 22 फरवरी (हि.स.)। गत लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सूरत की अदालत में आगामी 27 फरवरी को सूरत पश्चिम से विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से वकील आखिरी दलील पेश करेंगे। पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का केस दाखिल किया था।

इस केस का एक मुद्दा हाईकोर्ट में चलने से सूरत की अदालत में ट्रायल नहीं हो पा रहा था। अब हाईकोर्ट से विधायक ने याचिका वापस ले ली है, जिससे इस मामले की सुनवाई अब सूरत की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में होगा।

विधायक पूर्णेश मोदी के वकील केतन रेशमवाला ने बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में पेनड्राइव को साक्ष्य मानकर विस्तृत बयान दर्ज कराने को लेकर याचिका में मांग की गई थी। इसे सूरत की अदालत ने नामंजूर किया था। इस आदेश के विरुद्ध विधायक पूर्णेश मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दी थी। हाईकोर्ट में याचिका लंबित रहने लंबित होने से केस के ट्रायल में देरी हो रही थी। विधायक के वकील केतन रेशमवाला ने अपने लेटरहेड पर आधिकारिक रूप से कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय में दायर याचिका वापस ले ली गई है। मामले की अंतिम बहस के लिए समय मांगते हुए अब 27 फरवरी को विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से अधिवक्ता केतन रेशमावाला मानहानि के मामले में आखिरी दलील पेश करेंगे।

यह था मामला

सूरत पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक लोकसभा चुनाव रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी द्वारा "मोदी उपनाम" पर की गई टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था।

राष्ट्रीय सागर

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