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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · शाम 5:53 · नई दिल्ली संस्करण

लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई 27 नवंबर तक टली

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन

दुमका (ईएमएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की उम्मीदों को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका&ल्लु२स्र;पर सुनवाई को&ल्लु२स्र;27 नवंबर तक के लिए टाल दिया है।&ल्लु२स्र;झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दुमका कोषागार से गबन के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे 27 नवंबर तक के लिए टाल दिया।&ल्लु२स्र;बता दें कि दुमका ट्रेजरी मामले में लालू आधी सजा काट चुके हैं।&ल्लु२स्र; लालू प्रसाद दुमका ट्रेजरी मामले में 42 माह से जेल में रह रहे हैं। दरअसल आज उम्मीद की जा रही थी कि आधी सजा काटने के बाद उन्हें इस मामले में जमानत मिल सकती है। लालू के वकील देर्विष मंडल ने बताया कि इस मामले में अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई निर्धारित की थी। लालू का मामला रांची हाइकोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया गया। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आधी सजा काटने के आधार पर जमानत देने की गुहार लगाई गयी थी।&ल्लु२स्र;दुमका ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद 42 माह जेल में रह चुके हैं। ऐसे में आधी सजा काटने के आधार पर उन्हें जमानत मिल जाने की संभावना थी। जिसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी। इसके साथ ही लालू की ओर से उन्हें किडनी, हृदय रोग और शुगर सहित 16 तरह की बीमारियां होने का भी दावा किया गया था। दुमका कोषगार से गबन के मामले में जमानत नहीं मिलने के बाद अब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जेल में ही रहना होगा। चारा घोटाले के चार मामलों में लालू यादव को सजा मिली है, जिनमें से चाईबासा के दो मामले और देवघर के मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है।

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