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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 3:32 · नई दिल्ली संस्करण

अमित शाह ने नई दिल्ली में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नई दिल्ली में दिल्ली के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ राष्ट्रीय राजधानी में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की।गृह मंत्रालय के अनुसार बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के निदेशक और गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन से जमीनी स्तर पर पुलिस की कार्यकुशलता और जवाबदेही बढ़ेगी। गृह मंत्री ने इन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।शाह ने इस बात पर जोर दिया कि 60 और 90 दिनों के भीतर आरोप-पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और इस समय-सीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जघन्य अपराधों के मामलों में वर्तमान दोषसिद्धि दर को कम से कम 20 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने के प्रयास किए जाएं।केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ई-समन को सीधे अदालत से ही प्रेषित किया जाना चाहिए और इनकी प्रति स्थानीय पुलिस थानों को भी मिलनी चाहिए। उन्होंने अभियोजन निदेशालय में नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया कि किसी भी मामले में अपील के संबंध में निर्णय अभियोजन निदेशालय द्वारा ही लिया जाए।

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