पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने के मामले पर 6 अक्टूबर को सुनवाई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने पर 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। सोमवार को वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने इस मसले पर सुनवाई का आग्रह किया। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पराली जलाने की किसी भी घटना के लिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा लेकिन इस साल यह फिर शुरू हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि लोग घुटकर क्यों मरें। विस्फोट करके शहर उड़ा दीजिए। लोगों की जिंदगी सस्ती हो गई है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकार को सत्ता का हक नहीं है। केंद्र और दिल्ली सरकार मतभेद भुलाकर काम करें।





