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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · शाम 6:34 · नई दिल्ली संस्करण

आधार कार्ड को PAN कार्ड से जल्द ही लिंक करवा लें,वरना जुर्माने के साथ होगी दिक्कत आखरी तारीख : 31 मार्च 2021

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन

नयी दिल्ली : आधार कार्ड सबसे अहम दस्तावेजों में से एक है. अब आधार को आपको बैंक से लेकर इनकम टैक्स तक लिंक करना अनिवार्य हो गया है.अगर आपके पास पैन कार्ड है और वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपके लिए दिक्कत होने वाली है. पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च, 2021 है. ऐसे में आपको 31 मार्च से पहले यह काम करवाना आवश्यक है, ऐसा ना करने पर आपको काफी दिक्कत हो सकती है.अगर ऐसा नहीं कराते हैं तो 31 मार्च के बाद जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं होगा, उनके पैन कार्ड को एक अप्रैल 2021 से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा.

एक बार अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया तो फिर से दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. वैसे आपको बता दें कि इस तारीख में पहले बदलाव हो गया था और उस वक्त आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 थी, जिसे बढ़ाकर सरकार 31 मार्च 2021 तक किया था. ऐसे में अब आपको पास करीब एक हफ्ता है ये काम करने के लिए बचा है.

कैसे चेक करें आधार कार्ड लिंक है या नहीं?-

आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह जांच कर सकते हैं या फिर इस लिंक पर क्लिक करके सीधे उस पेज पर जा सकते हैं, इसके बाद आपको पैन और आधार नंबर डालना होगा. इसके बाद आपको नए टैब में इसकी जानकारी मिल जाएगी.

आप मैसेज के जरिए भी लिंक कर सकते हैं.

आप मैसेज के जरिए भी लिंक कर सकते हैं. इसके लिए कैपिटल लेटर में टाइप करें UIDPN और इसके बाद स्पेस देकर अपना 12 डिजिट का आधार नंबर और फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर टाइप करें. इस SMS को 567678 या 56161 पर भेज दें.

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