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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:18 · नई दिल्ली संस्करण

महिला समेत चार लोगों की सामूहिक हत्या करने वाले युवक को फांसी की सज़ा

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन

गाजियाबाद । लोनी थाना इलाके में महिला समेत चार लोगों की हत्या के

मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 पवन कुमार द्वितीय की अदालत ने

फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया

है। दोषी ने एक साथ चार लोगों की हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गया

था। पौने तीन साल पहले 10 लाख रुपये उधार न देने पर दोषी ने ताऊ, ताई और

दो भाइयों की हत्या को अंजाम दिया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता

राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि लो सामूहिक हत्या सामूहिक नी थानाक्षेत्र

के टोली मोहल्ले में कपड़ा व्यापारी रईसुद्दीन परिवार के साथ रहते थे। 27

जून 2021 की रात साढ़े 10 बजे भतीजा अयूब उनके घर आया और 10 लाख रुपये

उधार मांगे। रईसुद्दीन ने पैसे उधार देने से मना कर दिया। इसके बाद अय्यूब

रात में उनके घर ही रूक गया।

उधार पैसे न देने से नाराज अयूब ने देर

रात करीब ढाई बजे पहले ताऊ रईसुद्दीन को एक गोली मारी। इसके बाद तहेरे भाई

अज्जू को दो गोली, इमरान को तीन गोली व सोती हुई ताई फातिमा की एक गोली

मारकर हत्या की। उसने अज्जू की पत्नी अफसाना पर भी गोली चलाने की कोशिश की,

लेकिन पिस्टल में गोली फंस गई। जिस कारण वह बच गईं। इसके बाद वह फरार हो

गया।

पुलिस को बरगलाने के लिए उसने इस मामले में रईसुद्दीन के बेटे व

तहेरे भाई अलीमुद्दीन से लूट और हत्या की शिकायत दिलवा दी। तहरीर भी अयूब

ने खुद ही लिखी थी। अलीमुद्दीन से सिर्फ हस्ताक्षर करा लिए थे। अफसाना ने

पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने आसपास के मकान व

दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो अयूब घर में घुसते व

बाहर निकलते हुए कैद हुआ।

उसकी शर्ट का बटन जो अज्जू से

हाथापाई के दौरान टूट गया था, वह भी रईसुद्दीन के घर से बरामद हुआ। इसके

बाद पुलिस ने अयूब को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने घटना कबूली। मामले की

सुनवाई के बाद अदालत ने मामले कि सुनवाई के बाद अयूब को फांसी की सज़ा

सुनाई है।

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