गबन केस में तमिलनाडु के तिरुवलंगडू डाकघर के पूर्व उप पोस्टमास्टर को दो साल की जेल
नई
दिल्ली, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) तमिलनाडु की
अदालत ने गबन मामले में तिरुवलंगडु उप डाकघर के पूर्व उप पोस्ट मास्टर वीसी
धनलक्ष्मी को 2 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ 50 हजार रुपये का
जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई ने वीसी धनलक्ष्मी के खिलाफ सीबीआई ने 29
दिसंबर 2016 को मामला दर्ज किया था।
आरोपित ने वर्ष 2006
से 2011 की अवधि के दौरान विभिन्न खाताधारकों के बंद डाक आवर्ती जमा
(आरडी) खातों को पुनः चालू कर बंद किया। इस दौरान विभिन्न डाक घर खाता
धारकों की जानकारी के बगैर आरडी खातों से आंशिक निकासी करके डाक विभाग की
30,91,534/- रुपये की धनराशि का गबन किया। इसके लिए झूठी प्रविष्टियां की
गईं और झूठे व मनगढ़ंत वाउचर बनाए गए। जांच पूरी होने के बाद आरोपित के
खिलाफ 29 जुलाई 2017 को आरोप पत्र दायर किया गया था। सीबीआई ने शुक्रवार को
यह जानकारी दी।





