पेंशनभोगियों के लिए ईपीएफओ ने जारी किया अलर्ट
पेंशन शुरू हुए एक साल नहीं बीता तो इस माह लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत नहीं नई दिल्ली : ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों के लिए एक जरूरी अलर्ट जारी की है। ईपीएफओ ने कहा है कि जिन पेंशनर को पेंशन शुरू हुए एक साल से भी कम का समय हो रहा है उन्हें नवंबर 2020 में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ के मुताबिक यह नियम उन लोगों के लिए भी लागू होता है जिन्होंने लाइफ र्सिटफिकेट दिसंबर 2019 या उसके बाद जमा किया है। मतलब यह कि ऐसे लोग नवंबर महीने में लाइफ र्सिटफिकेट जमा न करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ईपीएफओ के नियम के मुताबिक हर साल पेंशनर को लाइफ र्सिटफिकेट जमा करना होता है और इसके जरिए अपने जीवित होने का सबूत देना होता है। लेकिन कोरोना काल में ईपीएफओ द्वारा अनवाश्यक भीड़ से बचने के लिए लोगों को यह सलाह दी गयी है। जिन लोगों के लाइफ र्सिटफिकेट को नवंबर में ही जमा करना है ईपीएफओ द्वारा उन्हें डिजिटल विकल्प दिए गए हैं. वह इसे उमंग ऐप पर या नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर जमा कर सकते है। इसके अलावा नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र पर भी जाकर लाइफ र्सिटफिकेट को जमा कराया जा सकता है। ईपीएफओ की अपील है कि इस दौरान लोगों को कोरोना के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।





